हाथरस के सासनी स्थित विद्यापीठ इंटर कॉलेज में 14 जुलाई 2026 को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. राजीव कुमार अग्रवाल के निर्देशन में किशोर न्यायालय से हरिमोहन शर्मा और विधि सह परिवीक्षा अधिकारी दीपक चौहान ने छात्र-छात्राओं को महत्वपूर्ण योजनाओं और किशोर न्यायिक अपराध के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और कन्या सुमंगला योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है (कोविड के अलावा)। इसके अतिरिक्त, 18 से 23 वर्ष की आयु के उन युवाओं को भी लाभ मिलता है जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं।
अधिकारियों ने किशोर न्यायिक अपराध के विषय में भी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा किए गए गैर-कानूनी या समाज-विरोधी कार्यों से संबंधित है। ऐसे मामलों में दंडात्मक उपायों के बजाय पुनर्वास पर अधिक जोर दिया जाता है, और कानूनी ढांचे के तहत इन्हें 'बालक' माना जाता है, अपराधी नहीं।
इस अवसर पर अरुण कुमार कौशिक, संजय कुमार, राजीव कुमार, भारत सिंह, प्रियंका, विनय कुमार, नीरज गुप्ता, अशोक कुमार, महेंद्र प्रकाश सैनी, मुकेश दिवाकर, शिवानी, शिवम कुशवाहा, सतीश कुमार, यश कुशवाहा, जितेन्द्र कुशवाहा सहित कई शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
रिपोर्ट BY- हिमांशु कुशवाहा सासनी।

0 Comments