हाथरस। जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक मिलीभगत का एक गंभीर मामला सामने आया है। अलीगढ़ रोड स्थित श्री जी फार्म हाउस द्वारा किए गए अतिक्रमण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अपनी जांच आख्या में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि फार्म हाउस की बाउंड्रीवॉल मार्ग के मध्य से निर्धारित 60 फुट के बजाय मात्र 50 फुट की दूरी पर बनी है। विभाग द्वारा फरवरी 2024 में ही नोटिस जारी कर 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन दो साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
शिकायतकर्ता राजीव वाष्र्णेय के अनुसार, फार्म हाउस के मुख्य आयोजन स्थल (स्टेज) के ठीक ऊपर से 33 KV की हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है। शादी-समारोहों के दौरान यहाँ हजारों की भीड़ जुटती है, जहाँ तार टूटने की स्थिति में बड़ी जनहानि हो सकती है। यह अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।
मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और मुख्यमंत्री कार्यालय को मामले के निस्तारण की गलत रिपोर्ट भेजी गई है। जिलाधिकारी द्वारा 16 जुलाई 2024 को मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए जाने के बावजूद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया, जो भ्रष्टाचार की आशंका को बल देता है।
एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव वाष्र्णेय ने प्रशासन को 7 कार्य दिवसों का "अंतिम अवसर" देते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी लापरवाह अधिकारियों और फार्म हाउस स्वामी की होगी।
रिपोर्ट BY-आक्रोश वार्ष्णेय।

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